सम्पादक :- दीपक मदान
राज्य में वर्तमान में चारधाम यात्रा/पर्यटन सीजन प्रारम्भ हो चुका है। जिसमें देश-विदेश से लाखों की संख्या में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं का रेल परिवहन के माध्यम से आवागमन होता है। इस अवधि में रेलगाडियों में अत्यधिक भीड को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस को अतिरिक्त सर्तकता बरतने के निर्देश दिये गये है।
निर्देशों में-जी0आर0पी0 के चारों थानों (देहरादून, हरिद्वार, लक्सर एवं काठगोदाम) में पर्यटन पुलिस सहायता केन्द्र स्थापित केन्द्र स्थापित किये जा रहे है। जिनमें प्रशिक्षित कार्मिकों को 08-08 घण्टे की ड्यूटी हेतु नियुक्त किये जाने एवं चारधाम यात्रा हेतु आने वाले यात्रियों/श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के मार्गो की जानकारी एवं मार्गों में पडने वाले होटल, धर्मशाला, मन्दिर, अस्पताल व बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, आपातकालीन सहायता नम्बर आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान किये जाने के साथ-साथ यात्रियों/श्रद्धालुओं के प्रति विनम्र व्यवहार एवं उच्चकोटि का अनुशासन बनाए रखने व ड्यूटी में नियुक्त किये जाने वाले पुलिस बल की भली-भांति ब्रीफिंग भी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पर्वतीय मार्गो में भू-स्खलन व अन्य कारणों से सडक/मोटर मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं, कि सूचना/घोषणा (Announcement) बाहर से आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन पर ही दिये जाने के सम्बन्ध भी निर्देशित किया गया है।
ट्रेनों में यात्रियों के सामान, मोबाइल की चोरी, जहरखुरानी, मानव तस्करी जैसी घटनाओं को रोकने तथा ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों में भीड को नियंत्रण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। रेलवे ट्रैको पर पेट्रोलिंग व स्टेशन परिसर में सघन चैकिंग एवं बी0डी0एस0 एवं डॉग स्क्वॉड द्वारा भी लगातार चैकिंग अभियान, सी0सी0टी0वी0 कैमरों द्वारा निगरानी रखने के साथ-साथ पार्किंग व्यवस्था को भी सुदृढ बनाये जाने एवं यात्रियों/श्रद्धालुओं की जागरूकता/सुरक्षा सम्बन्धी घोषणाएं सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जी0आर0पी0 को निर्देश दिये गये कि स्टेशन में यात्रियों/श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड होने पर रेलवे विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर अतिरिक्त ट्रेन चलाने एवं टिकट काउण्टर स्थापित किये जाए। स्टेशन/प्लेटफॉर्म में भगदड न हो इसके लिए यात्रियों/श्रद्धालुओं को लाउड हेलर (Loud Hailer) के माध्यम से सम्बोधित करने एवं अतिरिक्त कार्मिको को ड्यूटी में नियुक्त किये जाने के साथ-साथ ट्रेनों की छतों,प्रवेश द्वार, इंजन वाले भाग पर यात्रा न करने एवं बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।