December 24, 2024 8:43 am

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धार्मिक जुलूसों व धरना/प्रदर्शनों के दौरान हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश।

सम्पादक :- दीपक मदान

धार्मिक जुलूसों एवं धरना/प्रदर्शनों के दौरान आमजनमानस को हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने आज दिनांक 28 अगस्त, 2024 को समस्त जनपद प्रभारियों को आमजनमानस की सुविधा और सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था बनाये रखते हुए जुलूसों को विनियमित करने के उद्देश्य से आयोजनों की अनुमति के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी से समन्वय कर निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

1. आयोजनों हेतु यह संज्ञान में रखा जाये कि किसी भी आयोजन से अस्पताल व शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
2. आयोजनों से मरीजों व छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में कोई रूकावट उत्पन्न न हो।
3. आयोजनों की समय सीमा निर्धारित की जाये तथा निर्धारित समय के पश्चात उक्त जमाव को अविधिमान्य जन समूह घोषित किया जाये।
4. आयोजनों हेतु अनुमति दिये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त आयोजन से आम जनमानस के सामान्य जीवन में कोई रूकावट उत्पन्न न हो।
5. जुलूस, प्रदर्शन आदि का मार्ग विनियमित करने से पूर्व उपरोक्त उल्लेखित समस्याओं को संज्ञान में रखा जाये।
6. आयोजनों की सामान्यतः अनुमति राजकीय कार्य दिवसों पर न दी जाये।
7. आयोजनों की अनुमति अधिक से अधिक राजकीय अवकाशों के दौरान दी जाये।
8. धरना-प्रदर्शन आदि यथा सम्भव निर्धारित धरना स्थल पर ही करने की अनुमति दी जाये।

 

 

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