सम्पादक :- दीपक मदान
न्यायालय ज्योतिर्मठ द्वारा जारी फौ.वाद संख्या 05/2023 धारा 3(1)(V1) क्रिमिनल एमेण्डमेन्ट एक्ट व धारा 188 भा0द0वि0 मे अभियुक्त जुगल प्रधान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देशानुसार, वारंटियों की धर-पकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक पुलिस टीम अभियुक्त की तलाश में उड़ीसा भेजी गई थी। टीम ने सम्बन्धित थाने के पुलिस बल के साथ जुगल प्रधान के संभावित ठिकानों पर तलाशी और दबिश दी। लगातार प्रयासों और कुशल सूचना तंत्र के माध्यम से, पुलिस टीम ने दिनांक 16 सितंबर 2024 को अभियुक्त को उसके घर ग्राम पंगाविडिन्गिया, थाना टीकाबाली, जिला कन्धमाल, उड़ीसा से गिरफ्तार किया। इसके बाद, दिनांक 20 सितंबर 2024 को जुगल प्रधान को ज्योतिर्मठ लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।इस गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि कानून का शिकंजा से कोई भी बच नहीं सकता, भले ही वह कितनी भी दूर क्यों न भाग जाए। यह चमोली पुलिस की निरंतर प्रतिबद्धता और अपराध को न्याय के कटघरे में लाने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण भी है।
नाम पता अभियुक्त- जुगल प्रधान पुत्र कुंजवाल प्रधान निवासी पान्गाविडिन्गिया थाना टीकाबाली जिला कन्धमाल उडीसा बिष्ट ।
पुलिस टीम– अ0उ0नि0 मनोज पटवाल ।
हो0का0 सतीश रावत।