सम्पादक :- दीपक मदान
सामूहिक हिंसा अथवा Lynching में लिप्त पाए गए तो खैर नहीं, जेल जाना तय है। सामूहिक हिंसा और Lynching की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।
सामूहिक हिंसा और Lynching की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु एक स्पेशल टास्क फोर्स का होगा गठन। बड़े जिलों में SP क्राइम व छोटे जिलों में एसपी रहेंगे नोडल।
नोडल अधिकारी की सहायता हेतु एक DySp स्तर के अधिकारी रहेंगे नियुक्त। दो समुदायों के बीच द्वेष पूर्व भाषण, फेक न्यूज, उत्तेजित बयानों से समाज में घृणा फैलाकर दुश्मनी पैदा करने वाले लोगों के बारे में सूचना करेंगे एकत्रित, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे होंगे दर्ज और जाना होगा जेल। इस प्रकार की घटनाओं में किसी भी प्रकार की संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा।